गुरुग्राम रेरा ने डिफॉल्टर प्रमोटर्स को दी चेतावनी, प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल न करने पर लिया जाएगा एक्शन, संपत्ति हो सकती है कुर्क
Gurugram RERA Notice: गुरुग्राम रेरा ने डिफॉल्टर प्रमोटरों को कठोर कार्रवाई से बचने के लिए बिना किसी देरी के तिमाही प्रगति रिपोर्ट (QPR) और वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट (एएआर) दाखिल करने को कहा है.
Gurugram RERA Notice: गुरुग्राम के रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने डिफॉल्टर प्रमोटरों को कठोर कार्रवाई से बचने के लिए बिना किसी देरी के तिमाही प्रगति रिपोर्ट (QPR) और वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट (एएआर) दाखिल करने को कहा है. प्राधिकरण ने इस सप्ताह के आरंभ में एक अभियान शुरू किया और प्रमोटरों को बुलाया और उन्हें नियमों का पालन करने के लिए कहा. 14 फरवरी को रेरा के अध्यक्ष ने सभी अटकी हुई परियोजनाओं का निरीक्षण किया था, जिसमें हजारों निर्दोष घर खरीददार शामिल थे, जो परियोजनाओं के पूरा होने और अपने सपनों घर पाने का अनंत इंतजार कर रहे हैं.
Gurugram RERA Notice: संपत्तियों हो सकती है कुर्क, खाते जब्त करना भी एक्शन में शामिल
रेरा ने बयान में कहा,'अनुरोध से बात नहीं बनती है, तो रेरा गुरुग्राम ऐसे प्रमोटरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा. इसमें जुर्माना लगाना, उनके रेरा खातों को जब्त करना, उनकी संपत्तियों को कुर्क करना आदि शामिल हो सकता है.” प्राधिकरण ने अपने सभी प्रमोटरों से शर्तों का पालन करने और अपने कानूनी दायित्वों का निर्वहन करने की अपील की है. "QPR हमें प्रोजेक्ट्स की स्थिति के बारे में बताता है इसलिए, एक चेतावनी के रूप में कार्य कर सकता है, जिस पर ध्यान दिया जाए तो अवांछनीय परिणामों से बच सकते हैं."
Gurugram RERA Notice: ये प्रमोटर्स नहीं कर रहे हैं QPR और APR दाखिल
रेरा के बयान में कहा गया है, “प्रमोटरों की एक अन्य श्रेणी में ज्यादातर पूर्व रेरा परियोजनाएं शामिल हैं, जिन्होंने ओसी प्राप्त कर ली है, कब्जा सौंप दिया है और कन्वेंस डीड निष्पादित किया है. वे बहुत अधिक चिंता भी पैदा नहीं करते हैं.' रेरा के अध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा कि जिन प्रमोटरों ने देरी की है या चूक की है और या तो संघर्ष कर रहे हैं या परियोजनाओं को पूरा करने का इरादा नहीं रखते हैं,वे क्यूपीआर और एएआर दाखिल नहीं कर रहे हैं.
Gurugram RERA Notice: रेरा अधिनियम 2016 के तहत QPR और APR दाखिल करना अनिवार्यता
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परियोजनाओं के निर्माण की कुशल और पारदर्शी प्रगति तथा रियल एस्टेट क्षेत्र के बेहतर नियमों के लिए धन के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए रियल एस्टेट प्रमोटरों द्वारा क्यूपीआर और एएआर दाखिल करना रेरा अधिनियम 2016 के तहत एक अनिवार्यता है. हालांकि, व्यवहार में, देश में अधिकांश रेरा यह सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि इसे सभी संबंधित लोगों द्वारा समय पर दाखिल किया जाए. इसमें कहा गया है कि अनुपालन करने वाले प्रमोटरों की संख्या काफी अधिक है और वे समय पर या मामूली देरी के साथ परियोजनाएं वितरित करते हैं.
06:51 PM IST